राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर में एलपीजी टैंकर दुर्घटना-विस्फोट पर ध्यान दिया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए और केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की एकल-न्यायाधीश पीठ ने दोनों सरकारों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों को उचित मुआवजा मिले। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी, 2025 को तय की। जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर एक एलपीजी टैंकर एक ट्रक से टकरा गया, जिससे भीषण आग लग गई, जिससे पूरा इलाका जलकर खाक हो गया और कम से कम 37 वाहन आग की चपेट में आ गए। विस्फोट के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य की हालत गंभीर है। अदालत ने कहा कि उसने सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी आग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समाधान खोजने के लिए इस मुद्दे का स्वत: संज्ञान लिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ऑन रोड सेफ्टी ने राजस्थान के मुख्य सचिव को 20 जनवरी तक घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। सड़क के निर्माण की गहन जांच सहित दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यदि लागू हो तो।राजस्थान सरकार ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपये और घायलों के लिए 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये की घोषणा की है।प्रकाशित: आशुतोष आचार्यप्रकाशित: 22 दिसंबर, 2024