डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर को इंटरनेट मीडिया पर अरबी भाषा में नाम लिखे नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार की फोटो वायरल हुई थी। इसके बाद पुलिस ने वाहन मालिक मो. अरबी हुसैन को नोटिस जारी कर कार समेत यातायात मुख्यालय में तलब किया था। वहां उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया था। कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।By Shashank Shekhar Bajpai Publish Date: Thu, 02 Jan 2025 02:13:29 PM (IST)Updated Date: Thu, 02 Jan 2025 02:13:29 PM (IST)जब्त फॉर्च्यूनर के साथ जुर्माने की रसीद दिखाते वाहन मालिक मो.अरबी हुसैन।HighLightsमीडिया पर वायरल नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने की यह कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर वाहन मालिक को भरना पड़ा पांच हजार का जुर्माना। 19 मार्च 2025 तक गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी।नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नए साल के पहले दिन बुधवार को यातायात पुलिस ने अरबी भाषा में लिखे नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार को जब्त किया है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर जगदलपुर के रहने वाले वाहन मालिक मोहम्मद अरबी हुसैन को पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा।डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर को इंटरनेट मीडिया पर अरबी भाषा में नाम लिखे नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार की फोटो वायरल होने पर पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया था। इसके बाद वाहन मालिक मो. अरबी हुसैन को नोटिस जारी कर कार समेत यातायात मुख्यालय में तलब किया गया।कार लेकर पहुंचे अरबी हुसैन के खिलाफ यातायात नियमों का उल्लंघन करने का प्रकरण तैयार कर सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। वहां कोर्ट ने वाहन मालिक को पांच हजार रुपये जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया।नंबर प्लैट पर कोई लेख अवैधानिक डीएसपी ने बताया कि किसी भी वाहन के नंबर प्लेट में मानक प्रारूप में ही रजिस्ट्रेशन नंबर के नंबरों और अक्षरों का सुस्पष्ट लेख होना अनिवार्य है। नंबर प्लेट में नंबर के अतिरिक्त नाम, पदनाम एवं अन्य कोई भी लेख अवैधानिक है।19 मार्च तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए वाहन स्वामी को 19 मार्च 2025 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के निर्देश परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए है। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय तक अपने वाहनों को यूनिक नंबर प्लेट में परिवर्तित करा लें।यह भी पढ़ें- नई औद्योगिक नीति: जेम्स एंड ज्वेलरी और हालमार्क को भी उद्योग का दर्जाइसके साथ ही वर्तमान में लगी हुए नंबर प्लेट पर मानक प्रारूप में ही रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करें। मार्च के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगे होने पर वाहन मालिक के खिलाफ यातायात विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।