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दुर्ग में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार

दुर्ग. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नाम बदलकर अवैध रूप से रहने के आरोप में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में अंजली सिंह उर्फ काकोली घोष नाम से पहचान छिपाकर अवैध रूप से रहने के आरोप में पुलिस ने बांग्लादेशी महिला पन्ना बीबी (25) को गिरफ्तार किया है.

उन्होंने बताया कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे, बांग्लादेशी/रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर, उनके खिलाफ कार्रवाई करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए दुर्ग जिले में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार 14 मई को जानकारी मिली थी कि सुपेला के नेहरू रोड इलाके में सूरज साव के मकान में बांग्लादेश की एक महिला अपना मूल पहचान छुपाते हुए काकोली घोष उर्फ अंजली सिंह के नाम से रह रही है.

अधिकारियों के मुताबिक इस सूचना के बाद एसटीएफ ने महिला को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की, तब उसने अपना नाम अंजली सिंह बताया. महिला ने बताया कि वह पूर्वी दिल्ली, नांगलोई की निवासी है. महिला ने पहचान के लिए अंजली सिंह के नाम से आधार कार्ड प्रस्तुत किया जो संदेहास्पद पाया गया.

अधिकारियों का कहना है कि जब महिला से सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने अपना मूल नाम पन्ना बीवी तथा पिता का नाम अब्दुल रौफ बताया. महिला ने बताया कि वह बांग्लादेश के खुलना जिले की निवासी है. अधिकारियों के मुताबिक जांच में पता चला कि पन्ना बीवी लगभग आठ वर्ष पहले बगैर वैध पासपोर्ट और वीजा के अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पारकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर पहुंची थी. वहां उसने अपना नाम काकोली घोष बताया और पांच वर्ष कोलकाता में रही. वहां से वह दिल्ली पहुंची, जहां उसने एक वर्ष बिताया.

अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में रहने के दौरान दुर्ग जिले के भिलाई निवासी पूजा नामक एक लड़की से महिला का परिचय हुआ तब वह उसके साथ भिलाई आ गई और पिछले दो वर्षों से वह सुपेला क्षेत्र में सूरज साव के मकान में स्वयं को काकोली घोष उर्फ अंजली सिंह बताकर किराये पर रह रही थी.

अधिकारियों के अनुसार यह भी पता चला कि इस दौरान पन्ना बीबी भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पारकर कई बार बांग्लादेश स्थित अपने मूल घर भी गयी. अधिकारियों ने बताया कि जब पुलिस ने महिला के मोबाइल की जांच की तब पाया गया कि महिला ने अपने मोबाईल फोन से बांग्लादेश के लगभग एक दर्जन से अधिक मोबाइल नंबरों पर (पिता, भाई, बहन एवं अन्य रिश्तेदारों) लगातार बात की है तथा वह उनके संपर्क में थी.

उन्होंने बताया कि महिला ने पुलिस को जो आधार कार्ड प्रस्तुत किया था वह फर्जी था तथा उसमें छेड़छाड़ की गई है. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने महिला को विदेशी विषयक अधिनियम 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी महिला पन्ना बीबी नेहरू चौक सुपेला स्थित सूरज साव के मकान में किराये पर रह रही थी. मकान मालिक द्वारा किरायेदार के संबंध में किसी प्रकार की सूचना थाने में नहीं दी गई थी. पुलिस मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है.

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