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छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों की हत्या के षडयंत्र में शामिल माओवादी के खिलाफ आरोप पत्र दायर

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों को मारकर उनके हथियार लूटने के मकसद से एक सड़क को क्षतिग्रस्त व अवरुद्ध करने के षडयंत्र से संबंधित मामले में बुधवार को भाकपा (माओवादी) के एक कार्यकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

जगदलपुर में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र के अनुसार, लखमा राम उर्फ लखमा कोर्राम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2005 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनआईए ने स्थानीय पुलिस से जांच का जिम्मा लेने के बाद 29 फरवरी, 2024 को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के 35 अज्ञात सशस्त्र कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिनमें वह भी शामिल था. बयान में कहा गया है कि भाकपा (माओवादी) के कार्यकर्ताओं और उनके सहयोगियों ने सड़क पार कर रहे पुलिस पार्टी की हत्या करने और उनके हथियार लूटने की साजिश को अंजाम देने के लिए इंडिया गेट, रायनार से मरघट रायनार तक नारायणपुर-ओरछा मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था.

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