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दिल्ली: खुद को सेना का अधिकारी बताकर चिकित्सक से दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

बेंगलुरु: 'ब्यूटीशियन' से धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद दो पुलिसकर्मी निलंबित

नयी दिल्ली/शाहजहांपुर/बेंगलुरु. दिल्ली में सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान के बाद खुद को सेना का लेफ्टिनेंट बताकर एक प्रमुख सरकारी अस्पताल में कार्यरत महिला चिकित्सक को धोखा देने और उससे दुष्कर्म करने के आरोप में 27 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने सोमवार के यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान दक्षिण दिल्ली के छतरपुर निवासी आरव मलिक के रूप में हुई और वह ‘ई-कॉमर्स’ कंपनी में ‘डिलीवरी एजेंट’ के रूप में काम करता था. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता लगा कि आरोपी ने दिल्ली छावनी क्षेत्र स्थित एक दुकान से सेना की वर्दी ऑनलाइन माध्यम से खरीदी थी. अधिकारी ने बताया कि मलिक का भारतीय सेना से कोई संबंध नहीं है और उसने शिकायतकर्ता को गुमराह करने के लिए अपनी फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया था.

सरोजिनी नगर एन्क्लेव थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सरकारी अस्पताल में चिकित्सक के रूप में काम करने वाली 27 वर्षीय महिला इस वर्ष की शुरुआत में सोशल मीडिया के जरिए आरोपी से मिली थी. पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिमी) अमित गोयल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि 30 अप्रैल से 27 सितंबर के बीच सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’, ‘व्हट्सएप’ के जरिए मलिक ने महिला से लगातार बात की और खुद को कश्मीर में तैनात सेना का लेफ्टिनेंट बताया.

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने कहा, ”महिला का विश्वास जीतने के लिए आरोपी ने सेना की वर्दी पहनकर उसे अपनी फोटो भी भेजी. बाद में वह (आरोपी) महिला के घर आया, महिला को कुछ खिलाया और इसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाए.” पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर 16 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1) (दुष्कर्म), 351 (आपराधिक धमकी), 319 (पहचान छिपाकर धोखाधड़ी) समेत अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया.

उत्तर प्रदेश: अस्पताल में सफाई कर्मचारी ने महिला मरीज से किया दुष्कर्म

शाहजहांपुर जिले के एक अस्पताल में सोमवार को एक सफाई कर्मचारी ने 35 वर्षीय महिला मरीज से कथित तौर पर दुष्कर्म किया. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, आरोपी पीड़िता को यह कहकर एक स्थान पर ले गया कि वहां चिकित्सक मौजूद हैं और वहां उसने उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है.

पुलिस ने बताया कि पीड़िता के जेठ का कोतवाली थाना क्षेत्र के उसी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नगर) देवेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को पीड़िता पास की एक शराब की दुकान पर गई थी, जहां शराब पीने के बाद वह बेहोश हो गई. उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया.

अधिकारी ने बताया कि सोमवार को पीड़िता ने अस्पताल के सफाई कर्मचारी जयशंकर से कुछ मदद मांगी जिसके बाद जयशंकर उसे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर ले गया और कहा कि वहां चिकित्सक मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि वहां आरोपी ने शौचालय में पीड़िता से कथित तौर पर दुष्कर्म किया. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी जयशंकर (25) को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है.

बेंगलुरु: ‘ब्यूटीशियन’ से धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद दो पुलिसकर्मी निलंबित

बेंगलुरु की एक ‘ब्यूटीशियन’ से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने, उसे आपराधिक धमकी देने और उसका यौन उत्पीड़न किए जाने के बाद पुलिस के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु के डीजे हल्ली थाने से संबद्ध पुलिस निरीक्षक सुनील एच. बी. और सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है.

पुलिस के अनुसार, अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि करीब एक साल पहले सुनील ने वित्तीय विवाद के एक मामले में मदद करने के बहाने युवती का नंबर ले लिया और उसे मैसेज करने लगा. पीड़िता से दोस्ती करने के बाद सुनील ने उसे पीन्या स्थित अपने फ्लैट पर कथित रूप से बुलाया.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि बाद में सुनील ने एक होटल का कमरा बुक किया और शादी का झांसा देकर होटल में उससे शारीरिक संबंध बनाए.” शिकायत में कहा गया है कि कुछ महीने बाद सुनील ने पीड़िता से दूरी बना ली और तब उसे अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ. पुलिस ने बताया कि युवती ने एएसआई प्रकाश पर यौन संबंध बनाने की मांग करने का भी आरोप लगाया है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) और 75(1) (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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